मुंगेली

अंतरजिला अवैध शराब तस्कर वाहन सहित पुलिस के गिरफ्त में….

हरिपथमुंगेली – 14 सितंबर जिले के विभिन्न थाना चौकी में 44.5 लीटर अवैध शराब की गई जप्त। अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले 07 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर भेजा गया जेल। थाना फास्टरपुर द्वारा अंतर्जिला चेकपोस्ट बीजातराई में अवैध शराब का परिवहन करते आरोपी अनिल चन्द्राकर एवं छन्नु उर्फ सन्नू चन्द्राकर के कब्जे से 25.2 लीटर अवैध देशी शराब एवं 01 नग मोटरसाईकल जप्त कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल।
थाना मुंगेली, चिल्फी, लोरमी, एवं चौकी डिंडौरी द्वारा भी की गई कार्यवाही। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 07 व्‍यक्तियों के विरुद्ध भी की गई वैधानिक कार्यवाही। जुआ खेल रहे है 13 आरोपियों के विरूद्ध थाना मुंगेली, चिल्फी, जरहागांव, एवं लालपुर द्वारा की गई छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्यवाही किया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिले में अवैध गतिविधियों के विरूद्ध अभियान चलाकर अवैध रूप से शराब परिवहन एवं बिक्री करने वाले 07 आरोपियों के विरूध्‍द आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।

थाना प्रभारी फास्टरपुर द्वारा मुंगेली एवं जिला कबीरधाम के सरहद ग्राम बीजातराई में लगाये गये चेक पोस्ट बेरियर में वाहनों की सघन चेकिंग के दौरान 13 सितंबर की रात्रि मुंगेली तरफ से आ रहे मो०सा० सवार युवक नाकाबंदी करते पुलिस पार्टी को देखकर वापस मुंगेली तरफ भागने लगे जिन्हे मौके पर उपस्थित पुलिस कर्मी दौड़ाकर घेराबंदी कर पकड़े और पकड़े गये मो०सा० क. CG09 H 5746 को चेक करने पर मो0सा0 में सवार वाहन चालक अनिल चन्द्राकर पिता चैतराम चन्द्राकर उम्र 35 वर्ष एवं पीछे बैठे उसके छोटा भाई छन्नु उर्फ सन्नु चन्द्राकर पिता चैतराम चन्द्राकर उम्र 20 वर्ष निवासी नवागांव मुसऊ, थाना कुण्डा, जिला कबीरधाम छ.ग. एक कपड़ा के थैला ( राजश्री गुटखा वाला) के अन्दर 180 मि.ली. वाली 140 नग कांच के सीलबंद शीशियों में भरी देशी सादा शराब कुल 25.200 बल्क लीटर कीमती 11,200 एवं शराब के अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन बजाज प्लेटिना मो०सा० क. CG09 H 5746 कीमती 25,000 रूपये, जुमला कीमती 36,200 रूपये सयुक्त रूप से जप्त कर मौके पर देहाती नालसी पर अपराध पंजीबद्ध कर थाना वापसी पर नंबरी अपराध क. 105/2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगणों को विधिवत गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुंगेली के न्यायालय में पेश किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुशील कुमार बंछोर एवं प्रधान आरक्षक रामफल साहू, आरक्षक संजय पात्रे, फागुराम गोस्वामी, रवि श्रीवास, अजय रावत की भूमिका रही।

इसी प्रकार थाना मुंगेली द्वारा गडगढीया नाला के पास में दबिश देकर अवैध शराब बिक्री करते आरोपी प्रमोद वर्मा के कब्जे से 4.5 लीटर अवैध देशी शराब, थाना चिल्फी द्वारा ग्राम खपरीकला बाजार के पास में दबिश देकर अवैध शराब बिक्री करते चिन्तामणी मिरी के कब्जे से 3.7 लीटर अवैध देशी शराब, थाना लोरमी द्वारा ग्राम मसना के पास दबिश देकर अवैध शराब बिक्री करते आरोपी वेदव्यास साहू के कब्जे से 04 लीटर अवैध देशी शराब, ग्राम लक्षनपुर में दबिश देकर अवैध शराब बिक्री करते आरोपी यशवंत कश्यप के कब्जे से 3.6 लीटर अवैध देशी शराब, चौकी डिंडौरी द्वारा ग्राम फौजदारकापा में दबिश देकर अवैध शराब बिक्री करते आरोपी ऋति मोर्को के कब्जे से 3.5 लीटर अवैध महुआ शराब जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
इसी प्रकार सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 07 व्यक्तियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की गई है, जिसमें थाना सरगांव द्वारा 01 आरोपी, थाना फास्टरपुर द्वारा 01, थाना लोरमी द्वारा 01 आरोपी, थाना मुंगेली द्वारा 02 आरोपी, थाना जरहागांव द्वारा 01 आरोपी एवं थाना लालपुर द्वारा 01 आरोपी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है।
इसी प्रकार जुआ-सट्टा खेलने वाले 13 आरोपियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की गई है। जिसमें थाना मुंगेली द्वारा बालानी चौक में दबिश देकर सट्टा खेल रहे आरोपी राजेश डहरिया के कब्जे से 310/- रूपये, थाना चिल्फी द्वारा ग्राम बोडतरा सोसायटी के पास दबिश देकर जुआ खेल रहे आरोपी ओमप्रकाश जायसवाल एवं अन्य 03 के कब्जे से 920/-, ग्राम बोडतरा तालाब के पास दबिश देकर जुआ खेल रहे आरोपी सरजू निषाद एवं अन्य 02 के कब्जे से 790/-, थाना जरहागांव द्वारा ग्राम फुलवारी में दबिश देकर जूआ खेल रहे आरोपी कुंवर बलराज एवं अन्य 03 के कब्जे से 5160/- एवं थाना लालपुर द्वारा ग्राम गुरूवाईन डबरी में दबिश देकर सट्टा खेल रहे आरोपी प्यारे लाल के कब्जे से 1020/- जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई है।

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