क्राईम /पुलिसछत्तीसगढ़जिला सत्र न्यायालयन्यूजमुंगेली

रंजिश में हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

हरिपथ:मुंगेली।29 अगस्त थाना सिटी कोतवाली में हत्या के गंभीर मामले में सत्र न्यायाधीश मुंगेली गिरिजा देवी मरावी ने आरोपी सुखचंद यादव पिता धनुष यादव, निवासी ग्राम संगवाकापा को दोषी ठहराते हुए धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत आजीवन कारावास एवं 500 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मिली जानकारी के अनुसार प्रकरण के अनुसार 1 अप्रैल 2024 को करीब 8 बजे आरोपी सुखचंद यादव ने गांव के बगीचा क्षेत्र में पीपल पेड़ के नीचे मालिकराम श्रीवास के साथ बांस के डंडे से मारपीट कर उसे गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। घटना के बाद मालिकराम श्रीवास को उपचार के लिए जिला अस्पताल मुंगेली ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि आरोपी और मृतक के बीच वर्ष 2023 में भी विवाद हुआ था। अभियोजन के अनुसार इसी पुराने विवाद के चलते आरोपी ने मालिकराम श्रीवास के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के परीक्षण के आधार पर न्यायालय ने आरोपी सुखचंद यादव को हत्या के अपराध में दोषी माना और धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत आजीवन कारावास तथा 500 के अर्थदंड से दंडित किया।

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