पिता-पुत्र के उपर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल…
हरिपथ–लोरमी-6 जुलाई-ग्राम मसना मे पिता पुत्र के ऊपर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 14 जून को प्रार्थी चंद्रकांत कश्यप पिता दिनेश उम्र 34 वर्ष साकिन मसना के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया। 6
जून को उनके घर की छत ढलाई हेतु मिक्चर मशीन घर ला रहे थे , रास्ते मे लोकनाथ कश्यप मशीन रोककर नही जाने दूंगा कहकर गाली गलौज कर वाद विाद करने लगा फिर मिक्चर मशीन को लेकर अपने घर पास गये और छत ढलाई करा रहे थे, प्रार्थी अपने पिता के साथ करीबन 11:00 बजे दिन मे कुछ समान की कमी होने से गांव के राजा साहू के दुकान समान लेने जा रहे थे जो नरेन्द्र ध्रुव के दुकान के पास पहुंचे तो उसी समय लोकनाथ कश्यप व कमल कश्यप के द्वारा गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ में रखे डंडा और गैती से प्रार्थी चंद्रकांत कश्यप व इसके पिताजी दिनेश को मारपीट किये मारपीट से दोनो के सिर में चोंट लगा है, कि रिपोर्ट पर थाना लोरमी में अपराध कायम 224/24 धारा 294,506,323,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया, इस संबंध मे वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया।
उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम गठित कर व घटना स्थल के आसपास की सीसीटीव्ही कैमरा की फुटेज प्राप्त कर जप्त किया गया, मामले में प्रार्थी एवं आहत का बेडहेड टिकट व सीटी स्केन रिपोर्ट प्राप्त किया गया है, सीटी स्केन रिपोर्ट मे प्रार्थी एवं आहत के सिर का चोट फ्रेक्चर होना लेख है जिसका डॉक्टर साहब से कूयरी कराया गया डॉक्टर साहब द्वारा चोट की प्रकृति गंभीर व प्राणघातक होना लेख किया है, क्यूरी रिपोर्ट पर से मामले में धारा 307 भादवि. जोड़ी गयी है, प्रकरण मे आरोपी लोकनाथ कश्यप पिता महेशी कश्यप उम्र 39 वर्ष साकिन मसना थाना लोरमी का मेमोरेण्डम कथन लिया गया आरोपी लोकनाथ कश्यप द्वारा घटना मे प्रयुक्त एक नग बांस का डण्डा को पेश करने पर जप्त किया गया है।
आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 224/24 धारा 294,506,323,307,34 भादवि के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही मे निरी. अखिलेश कुमार वैष्णव , उपनिरी. शोभा यादव, संतोष लोधी, आर. राहुल ठाकुर की भुमिका रही।