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पर्यावरण अधोसंरचना विकास उपकरण के शासकीय खाते से 26.87 लाख  के अनाधिकृत लेन-देन का मामला मे आरोपी  बैंक लिपिक गिरफ्तार

हरिपथ:मुंगेली– 24 सितंबर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा  में संचालित पर्यावरण अधोसंरचना विकास उपकरण के खाते से विभिन्न खातों में कुल ₹26 लाख ,87 हजार के अनाधिकृत ट्रांजेक्शन की शिकायत पर कलेक्टर के आदेश पर बैंक लिपिक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

पुलिस ने प्रकरण में आरोपी टिकेश कुमार के विरुद्ध अपराध क्रमांक 253/2026, धारा 318(4), 316 (5) बी.एन. एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध ।*

मिली जानकारी के अनुसार 7 अगस्त को कलेक्टर, जिला मुंगेली के आदेश क्रमांक 15388/राजस्व / अधोसंरचना/2026 के आधार पर पर्यावरण अधोसंरचना विकास मद के शासकीय खाते क्रमांक 3742452827, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा मुंगेली से संबंधित अनाधिकृत लेन-देन की जांच कर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे। उक्त निर्देश के पालन में थाना सिटी कोतवाली मुंगेली पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच एवं उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत अपराध क्रमांक 253/2026, धारा 318 (4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

     वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए शासकीय राशि से संबंधित अनाधित लेन-देन की विस्तृत एवं निष्पक्ष जांच करने, बैंकिंग रिकार्ड एवं संबंधित दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परीक्षण करने तथा प्रकरण में संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके परिपालन मे अति. पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत शुक्ला एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी  आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा प्रकरण से संबंधित बैंक खाते, ट्रांजेक्शन विवरण, दर्ज रिकार्ड संबंधित व्यक्तियों के बैंक खातों एवं उपलब्ध दस्तावेजों की बारीकी से विवेचना किया गया।

        विवेचना के दौरान पाया गया कि दिनांक 30.09.2025 से 08.10.2025 के बीच “पर्यावरण अधोसंरचना विकास मद” के उक्त शासकीय खाते से कुल 07 बार अनाधिकृत ट्रांजेक्शन किए गए। इन लेन-देन के माध्यम से कुल ₹26,87,000/- (छब्बीस लाख सत्तासी हजार रुपये) की राशि का आहरण एवं पुनः जमा कर अनियमित रूप से लेन-देन किया जाना पाया गया।

      विवेचना के दौरान आरोपी टिकेश कुमार, पिता स्व. रैन सिंह, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम खैरवाही, थाना चारामा, जिला कांकेर (छ.ग.), हाल पता हांडीपारा, तात्यापारा चौक, थाना आजाद चौक, जिला रायपुर (छ.ग.), को हिरासत मे लेकर पुछताछ करने एवं अन्य उपलब्ध बैंकिंग रिकार्ड के साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि उक्त अवधि में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा मुंगेली में क्लर्क (लिपिक) के पद पर कार्यरत था। आरोपी दिनांक 29.08.2022 से 27. 01.2026 तक उक्त शाखा में पदस्थ रहा बैंक प्रबंधन द्वारा आरोपी को ग्राहक केवाईसी, मोबाइल नंबर लिंकिंग, खाता संचालन, एनईएफटी/आरटीजीएस एवं राशि अंतरण सहित बैंकिंग कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी एवं बैंक मैनेजर के निर्देश पर पर्यावरण अधोसंरचना विकास मद के बंद शासकीय खाते को पुनः सक्रिय कराया गया था।
        दिनांक 30.09.2025 को उक्त शासकीय खाते से आरोपी के व्यक्तिगत बैंक खाते में ₹8,50,000/- की राशि स्थानांतरित की गई। इसके पश्चात दिनांक 01.10.2025 को मंजुलता पटेल के बैंक खाते में क्रमशः ₹9,19,000/- एवं ₹9,18,000/-, इस प्रकार उक्त शासकीय खाते से कुल ₹26,87,000/- की राशि का अनाधिकृत अंतरण किया गया। जिसमे से 1,61,500 रूपये ओव्हर रकम होने से शासन के खाते में वापस हो गया था, आरोपी द्वारा अपने कथन में उक्त राशि का अंतरण बैंक मैनेजर के अप्रूवल (अनुमोदन) के पश्चात सीबीएस प्रणाली के माध्यम से किया जाना बताया गया है। इस संबंध में उपलब्ध बैंकिंग दस्तावेजों एवं अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। जिसमे प्राप्त बैंकिंग रिकार्ड लेन-देन से संबंधित दस्तावेज, सीबीएस प्रणाली में उपलब्ध विवरण एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की भूमिका प्रथम दृष्टया पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 316 (5) बीएनएस जोड़ी जाकर पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी टिकेश कुमार को  को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। प्रकरण मे विवेचना जारी है।

उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े, सउनि ईश्वर सिंह राजपूत, एवं आर. विकास ठाकुर, योगेश यादव, मनोज टण्डन की भुमिका रही।

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