जिला सत्र न्यायालयन्यूजपुलिसबिलासपुर

नशा के खिलाफ न्ययालय ने दो आरोपियों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1.5-1.5 लाख रुपये के अर्थदंड से किया दंडित…

हरिपथ: बिलासपुर– थाना सिविल लाइन के अपराध क्रमांक 112/2024 धारा 22 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने 75 नग नशीले इंजेक्शन जप्त किए गए थे। इस मामले में आरोपियों अजीत साहू एवं घनश्याम साहू, निवासी-अनूपपुर को गिरफ्तार किया गया था। दोनो आरोपियों को न्ययालय ने 15-15 वर्ष की सजा सुनाया गया।

प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक अमृत साहू द्वारा की गई। विवेचना उपरांत दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था।विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस.  किरण त्रिपाठी ने निर्णय सुनाते हुए आरोपियों अजीत साहू एवं घनश्याम साहू को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1.5-1.5 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने प्रकरण की उत्कृष्ट विवेचना एवं निर्णायक भूमिका के लिए उपनिरीक्षक अमृत साहू को नगद पुरस्कार की घोषणा की है।

error: Content is protected !!