कार्यवाहीछत्तीसगढ़न्यूजमुंगेलीस्वास्थ्य

नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर अस्पतालों पर की गई कार्यवाही….

निजी हॉस्पिटलों में जिला नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्यवाही से हड़कम्प…

हरिपथमुंगेली 06 फरवरी कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार जिले में संचालित अस्पतालों में नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर कार्यवाही की गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. देवेन्द्र पैकरा ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित ए. बी. लैब में अनुबंधित लैब टैक्निशियन नहीं होने पर लैब को 07 दिवस के लिए बंद किया गया। इसी तरह महिमा हास्पिटल में आॅपरेशन थियेटर का कल्चर रिपोर्ट नहीं होने तथा मरीजों का केशसीट अपूर्ण पाए जाने पर आपरेशन थियेटर को 07 दिवस के लिए सील किया गया। साथ ही अवध लाईफ केयर हास्पिटल में आईपीडी व ओटी रजिस्टर अपूर्ण पाए जाने पर दो दिवस के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान हास्पिटल संचालकों को छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबंधी अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं नियम 2013 अंतर्गत संचालित करने तथा नर्सिंग होम एक्ट का पालन करने निर्देशित किया गया।

error: Content is protected !!