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पीड़िता का दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

हरिपथ:लोरमी-6 सितंबर  पीड़िता को बहला फुसला कर भगा ले जाकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी आकाश को  गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। आरोपी के विरूद्ध चौकी डिंडौरी थाना चिल्फी में अपराध कमांक 74/2025 धारा 137(2),87, 64(2) बीएनएस व 4,6 पॉक्सो एक्ट के तहत किया गया कार्यवाही।

पुलिस ने बताया कि 9 जून  को प्रार्थिया द्वारा चौकी डिंडौरी थाना चिल्फी में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के पुत्री को बहला फुसलाकर उसके वैध कब्जे से भगा ले जाने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 74/2025 धारा 137(2) पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।

                       विवेचना के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली प्रशांत शुक्ला एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लोरमी माधुरी धिरही के कुशल मार्गदर्शन पर तकनीकी सहायता एवं मुखबीर सूचना के आधार पर 5 सितंबर को आरोपी आकाश पाटले को हिरासत में लेकर चौकी चिल्फी लाया जाकर तथ्यात्मक पूछताछ करने पर आरोपी आकाश पाटले द्वारा अपराध कारित करना स्वीकार किया गया। प्रकरण में पीड़िता एवं आरोपी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। आरोपी आकाश पाटले द्वारा अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से प्रकरण में धारा 87, 64(2) बीएनएस व 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी आकाश पाटले पिता राजेंद्र पाटले पिता उम्र 21 वर्ष निवासी नवागांव दयाली को चौकी डिंडौरी थाना चिल्फी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

 संपूर्ण कार्यवाही में उप निरीक्षक मानसिंह, प्रधान आरक्षक श्याम डहरिया, गुलाब राजपूत चिंताराम कश्यप, आरक्षक नागेश साहू, पवन गंधर्व, बंशी लाल कंवर, संजय एवं महिला आरक्षक प्रेमलता की भूमिका रही।

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