गुड़ फैक्ट्री हत्याकांड:मजदूर की हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास…

हरिपथ:मुंगेली/लोरमी-1 जुलाई सत्र न्यायालय ने 30 हजार रुपये के मामूली विवाद में एक मजदूर की बेरहमी से हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस पूरे प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 24 लोगों ने गवाही दी जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 मार्च 2025 की रात करीब 9 से 10 बजे के में बीच की है। चिल्फी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कान्हरपुर चौक के पास स्थित एक गुड़ फैक्ट्री में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से आए मजदूर काम करते थे। होली का त्योहार नजदीक होने के कारण कुछ स्थानीय मजदूर अपने गांव चले गए थे। फैक्ट्री में केवल कुछ ही मजदूर बचे थे जो एक साथ बैठकर खाना-पीना कर रहे थे
इसी दौरान आरोपी रविन्दर कुमार कश्यप ने अचानक दावा किया कि उसकी जेब में रखे 30 हजार रुपए गायब हैं। उसने वहां मौजूद सोनू उर्फ जावेद और चिंटू कश्यप पर पैसे चोरी करने का आरोप लगाते हुए रविन्दर कश्यप और उसका भाई दीपक कश्यप दोनों ने हमला कर दिया। उन्होंने गुड़ खोदने वाले लोहे के भारी खुरपे और बांस के डंडों से सोनू उर्फ जावेद और चिंटू पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। धर्मेन्द्र और सचिन नाम के युवकों
ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उन्हें भी पीटकर दूर खदेड़ दिया। इस हमले में करण सोनू उर्फ जावेद मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा चिंटू कश्यप फैक्ट्री के पीछे पानी की टंकी के पास अधमरी हालत में पड़ा मिला। लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर की दलीलों और 24 चश्मदीद व सरकारी गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने दोषी रविन्दर कुमार कश्यप (33 वर्ष) और दीपक कश्यप (24 वर्ष), निवासी ग्राम सुरूरपुर, जिला बागपत (उत्तर प्रदेश) को धारा 103 (1) सहपठित धारा 3 (5) बीएनएस के तहत आजीवन ब कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे न पटाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।