इंस्टाग्राम में नाबालिग बालिका से दोस्ती कर शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी गिरफ्तार..

हरिपथ:मुंगेली– 11 अप्रेल सिटी कोतवाली थाना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण, एससी एसटी के प्रकरण मे थाना अजाक द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 113/26 धारा 64 (2)(एम) बीएनएस 5(एल), 6 पास्को एक्ट एवं 3(2)(व्ही) एससी एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 25.03.2026 को पीड़िता थाना सिटी कोतवाली मुंगेली आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि आयुष सिंह निवासी घुठेली के द्वारा इंस्ट्राग्राम के माध्यम से दोस्ती कर अपने प्रेमजाल मे फंसाकर शादी का झांसा देकर वर्ष 2023 से 03 वर्षो तक लगातार शारीरिक संबंध बलात्कार करना बताने पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 113/26 धारा 64 (2)(एम) बीएनएस 5(एल), 6 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
मामला नाबालिग बालिका से संबंधित होने से प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के द्वारा त्वरित वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये जिसके परिपालन मे अति.पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन मे मामले मे एट्रोसिटी की धारा 3(2)(व्ही) जोड़ी गई जिसके उपरांत मामले की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) हरविन्दर सिंह के द्वारा करते हुये विवेचना के दौरान सभी साक्ष्य एकत्रित किये गये एवं आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी की पतासाजी की गई।

प्रकरण मे फरार आरोपी आयुष सिंह की लगातार पतासाजी की जा रही थी कि मुखबीर से सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 11.04.2026 को ग्राम चातरखार मुंगेली के पास घेराबंदी कर आरोपी आयुष सिंह पिता ओंकार सिंह उम्र 24 वर्ष 05 माह निवासी घुठेली थाना सिटी कोतवाली मुंगेली छ.ग. को हिरासत मे लेकर पुछताछ पर धारा सदर का अपराध घटित करना स्वीकर करने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही मे थाना अजाक के आरक्षक अजीत सिंह बैंस, विजय सिंह ठाकुर, चालक आर. अजय गोयल म.आर. दुर्गा यादव की भुमिका रही।



