कार्यवाहीक्राईम /पुलिसछत्तीसगढ़जिला सत्र न्यायालयन्यूजमुंगेली/लोरमी

घर मे घुसकर हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने पाँच आरोपियों को दस-दस साल सुनाया सजा..

हरिपथ:मुंगेली/लोरमी11अप्रेल ग्राम झिरवन राम्हेपुर में हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 5 आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। फैसला सत्र न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी गिरिजा देवी मरावी ने सुनाया। प्रकरण के अनुसार, आरोपी बलराम साहू, चित्र साहू, चिंताराम साहू, कमलेश साहू एवं विनोद साहू ने एक राय होकर रामहेपुर झीरवन निवासी आनंद टोंडे 65 वर्ष के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला किया था।

जानकारी के अनुसार तिवरा मिसाई के दौरान थ्रेसर से उड़ रही धूल को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। आरोपियों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों व हाथ-मुक्कों से आनंद टोंडे की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस हमले में मृतक के पुत्र तुलसी उर्फ उसका को भी गंभीर चोटें आईं।

घटना के बाद थाना लोरमी-में आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 452, 294, 323,506 एवं 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान मामले में एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3 (2) (5) भी जोड़ी गई। लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ने मामले में 21 अभियोजन साक्षियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर सशक्त पैरवी की। साक्ष्यों के परीक्षण एवं प्रति परीक्षण के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने सभी आरोपियों को धारा 148 आईपीसी में एक वर्ष कारावास एवं राशि 500 अर्थदंड, धारा 452 में तीन वर्ष कारावास एवं राशि 500 अर्थदंड, धारा 323/149 में एक वर्ष कारावास एवं राशि 500 अर्थदंड तथा धारा 304 (1)/149 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदंड से दंडित किया है।

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