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नाबालिग को भगाकर अनाचार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल..

हरिपथमुंगेली, नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा लेजाकर बलात्कार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार तीन वर्ष से गुमे हुये व्यक्ति को सकुशल बरामद आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 67/25 धारा 137(2), 64(2)(D) बीएनएस एवं 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत किया गया कार्यवाही  किया।

पुलिस अधीक्षक  भोजराम पटेल (भापुसे) द्वारा निर्देश दिया गया है कि महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित प्रकरणों में तत्काल कार्यवाही कर शीघ्र निराकरण करने निर्देश दिया गया है। दिनांक 21.02.25 को थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया, कि उसकी नाबालिग लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने कि रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में अप.क्र. 67/2025 धारा 137(2) बीएनएस अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मुंगेली के निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मु नवनीत कौर छाबडा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मयंक तिवारी सेे कुशल मार्गदर्शन प्राप्त कर विवेचना के दौरान अपहृता को खुजहा निवासी दीपक खाण्डे पिता चिताराम खाण्डे उम्र 22 वर्ष निवासी खुजहा थाना सिटी कोतवी मुंगेली जिला मुंगेली के कब्जे से दिनांक 02.06.2025 को बरामद कर अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। पीडिता ने अपने कथन में बतायी कि वर्ष 2023 से अपहृता और आरोपी दीपक खाण्डे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। दिनांक 20.02.2025 को पीड़िता अपने घर से बिना बताये बस स्टैण्ड मुंगेली गयी जहां दीपक खाण्डे पहले से मुंगेली बस स्टैण्ड में इंतजार कर रहा था जो हैदराबाद जाने वाले बस में बैठकर दीपक खाण्डे के साथ हैदराबाद चले गये।

हैदराबाद के एक मंदिर में दोनो ने जयमाला डालकर शादी किये फिर वह दोनों एक साथ पति पत्नी की तरह रहने लगे इसी बीच उन्होने अनेक बार शारीरिक संबंध बनाये है। पीडिता के कथन के आधार पर पीडिता का मुलाहिजा कराया गया डॉ. परीक्षण पश्चात प्रकरण में धारा 64(2)(D) बीएनएस 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई तथा प्रकरण के आरोपी दीपक खाण्डे पिता चिंताराम खाण्डे उम्र 22 वर्ष निवासी खुजहा थाना सिटी कोतवली मुंगेली का मुलाहिजा कराया गया है। आरोपी द्वारा अपराध घटित करना सबुत पाये जाने से दिनांक 02.06.2025 के 21.30 बजे गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया।

इसी तरह प्रार्थी ने दिनांक 22.01.2022 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 20.01.2022 को प्रातः में उसकी लड़की घर से बीना बताये कही चली जाने कि रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में गुम इंसान क्र. 04/2022 तथा अपराध क्रमांक 47/2022 धारा 363 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपहृता की पता तलाश किया जा रहा था कि दिनांक 30.05.2025 को परिजनो के साथ थाना में उपस्थित आने पर बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। अपहृता की महिला पुलिस अधिकारी एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम श्रेणी मुंगेली के समक्ष कथन कराया गया, अपहृता ने अपने कथन में बतायी कि दिनांक 20.01.2022 को बस बैठकर बिलासपुर जाना व बिलासपुर से ट्रेन बैठकर हरिद्वार जाकर वही पर रहना तथा वापस घर आना बतायी, अपहृता ने अपने कथन में उनके किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित नही होना बतायी है। प्रकरण मे अपहृता के साथ कोई आपराधिक घटना घटित नही होना पाया जाने पर गुम इंसान दस्तायाब किया गया है।

उक्त कार्यवाही मे उप निरीक्षक गिरीजाशंकर यादव थाना प्रभारी सिटी कोतवाली मुंगेली, सउनि ईश्वर राजपूत, प्रआर. तारे कश्यप, दिलीप साहू, आरक्षक मनोज टंडन, रवि श्रीवास, जलेश्वर कश्यप एवं महिला आरक्षक वृन्द्रा पंद्राम, नंदनी की भूमिका रही

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