चाकू बाजी करने वाले के खिलाफ़ पुलिस ने कार्यवाही कर किशोर न्यायालय किया प्रस्तुत

हरिपथ–मुंगेली/लोरमी -पुलिस द्वारा आम जगह पर चाकूबाजी करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही कर चाकूबाजी करने वाले अपचारी बालक को भेजा गया।
थाना थाना प्रभारी ने बताया कि कुशल मार्गदर्शन पर प्रार्थी पितेश्वर कुमार ध्रुव 28नवम्बर को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह की अपने दोस्त उमेश ध्रुव, लोमश यादव, सुजल गिरी गोस्वामी, अमित यादव के साथ आया था। अशोक पान सेंटर के पास खड़े थे कि रात्रि करीबन 10:00 बजे नगर के दो तीन लड़के वहां पर आए फिर यह अपने दोस्त उमेश ध्रुव को चलो बे बोला इतने में ही लोरमी के लड़का तुम हमारे दोस्त को क्यो बोले कहकर मां बहन की अश्लील गाली गलौज करते जान से मारने की धमकी देकर अपने पास मे रखे चाकू से इसके कूल्हे मे मारा जिससे चोट लगकर खून निकला है कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क. 453/24 धारा 296, 115(2), 118(1), 351 (2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

प्रार्थी गवाहो का कथन घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के दौरान अलग-अलग टीम गठित कर आरोपी का संभावित स्थानों में पता तलास किया गया जो बस स्टैण्ड लोरमी बस से बिलासपुर भागने की फिराक में था जिसे घेराबंदी कर अभिरंक्षा में लेकर पूछताछ किया गया जो दिनांक घटना समय को जुर्म करना स्वीकार किये। अपचारी बालक से पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो अपने मेमोरेण्डम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त एक नग बटनदार चाकू को पेश किया जिसे मुता. जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहान जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया जिससे मामले मे धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गयी विधि से संघर्षरत बालक के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से को अभिरक्षा में लेकर किशोर न्याय में पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अखिलेश वैष्णव सउनि निर्मल घोष, लखीराम नेताम प्रधान आरक्षक बालीराम ध्रुव, शेषनारायण कश्यप, बलदेव राजपूत, आरक्षक पवन गंधर्व, ईश्वर मरावी, कवि टोप्पो महिला आरक्षक दुर्गा यादव सैनिक कुलदीप, गोकुल की योगदान रहा।