गैंगवार चाकूबाजी पर पुलिस का सख्त एक्शन: 3 नाबालिग सहित 9 आरोपीयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 2 चाकू एवं डंडा बेल्ट किया जप्त..

हरिपथ–बिलासपुर-ग्राम सेमरताल मे चाकूबाजी करने वालो आरोपियों को पुलिस ने त्वरित एक्शन लेकर 3 नाबालिक सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्ययालय में प्रस्तुत किया है।आरोपीगणों से 02चाकू, बेल्ट एवं डंडा को जप्त किया गया ।
चाकूबाजी के आरोपी -(1)1. राजीव वर्मा पिता स्वर्गीय संजय वर्मा उम्र 23 साल भूरी भाटा जलसों थाना कोनी जिला बिलासपुर 2. साहिल वर्मा पिता मूलचंद वर्मा उम्र 19 साल निवासी ग्राम जलसो थाना कोनी जिला बिलासपुर 3. लक्ष्मी प्रसाद केवट पिता रमेश केवट उम्र 19 साल भूरी भाटा जलसो थाना कोनी जिला बिलासपुर जलसो थाना कोनी जिला बिलासपुर 4. आनंद वर्मा पिता स्वर्गीय शिव प्रसाद उम्र 35 साल वर्मा ग्राम जलसो थाना कोनी जिला बिलासपुर 5. राजा वर्मा पिता भागवत वर्मा उम्र 25 साल निवासी वर्मा मोहल्ला ग्राम बिरकोना थाना कोनी बिलासपुर 6. राजेंद्र वर्मा पिता झड़ी वर्मा उम्र 23 साल निवासी वर्मा मोहल्ला ग्राम बिरकोना थाना कोनी बिलासपुर एवं
विधि से संघर्षरत बालक 03 सामिल है।
पुलिस ने मामले का संक्षिप्त बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में हो रही चाकूबाजी, गुंडागर्दी पर अंकुश कसने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में अति.पुलिस अधीक्षक महोदय शहर, बिलासपुर राजेन्द्र जायसवाल एवं सी.एस.पी. (कोतवाली) गगन कुमार (भा. पु. से.) के निर्देश पर कोनी क्षेत्र में सतत् पेट्रोलिंग कर छेत्र में चाकूबाजी,गुंडागर्दी करने वालों के विरूद्ध सतत रूप से कार्यावाही किया जा रहा है. जिसके परिपालन में थाना प्रभारी कोनी निरी. राहुल तिवारी द्वारा थाना स्तर पर टीम तैयार कर भ्रमण कर चाकूबाजी,बदमाशों के ऊपर सतत निगरानी रखा जा रहा है।

वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशों का पालन करते हुए दिनांक 09/08/25 को रात्रि 11:45-12:00 बजे asi अशोक चौरसिया एवं हमारह आर. 657 के चेक गस्त पर रवाना हुआ था जरिये मोबाइल सूचना मिला कि ग्राम सेमरताल में हर्ष यादव को जलसों के लड़के चाकू मार दिए हैं जिसे सिम्स अस्पताल बिलासपुर लेकर गए हैं,सुचना पर सिम्स अस्पताल पहुंच कर आहत के भाई परदेसी यादव को पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 9/8/25 को रात्रि 11/45 से 12बजे के मध्य पुरानी रंजीश को लेकर आनंद वर्मा और साहिल वर्मा एवं उनके साथी मिलकर हत्या करने के नियत से बेल्ट एवं चाकू से सीने एवं पेट में मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाये है. प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया. दौरान आरोपी पताशाजी आरोपीगढ़ 1. राजीव वर्मा पिता स्वर्गीय संजय वर्मा उम्र 23 साल भूरी भाटा जलसों थाना कोनी जिला बिलासपुर 2. साहिल वर्मा पिता मूलचंद वर्मा उम्र 19 साल निवासी ग्राम जलसो थाना कोनी जिला बिलासपुर 3. लक्ष्मी प्रसाद केवट पिता रमेश केवट उम्र 19 साल भूरी भाटा जलसो थाना कोनी जिला बिलासपुर जलसो थाना कोनी जिला बिलासपुर 4. आनंद वर्मा पिता स्वर्गीय शिव प्रसाद उम्र 35 साल वर्मा ग्राम जलसो थाना कोनी जिला बिलासपुर 5. राजा वर्मा पिता भागवत वर्मा उम्र 25 साल निवासी वर्मा मोहल्ला ग्राम बिरकोना थाना कोनी बिलासपुर 6. राजेंद्र वर्मा पिता झड़ी वर्मा उम्र 23 साल निवासी वर्मा मोहल्ला ग्राम बिरकोना थाना कोनी बिलासपुर एवं
विधि से संघर्षरत बालक 03 को उनके शकुन्नत से पुलिस अभिरक्षा में लेकर थाना लाये एवं कड़ाई से पूछताछ करने पर
आरोपी आनंद वर्मा अपने हाथ में रखे चाकू से हत्या करने के नियत से हर्ष यादव के सीने और पेट पर प्राण घातक वार किया एवं साहिल वर्मा के द्वारा हर्ष यादव के पीठ पर रखे चाकू से हमला किया. एवं उनके साथियों के द्वारा डंडा एवं बेल्ट से मारपीट करना स्वीकार किया. आरोपीगढ़ आनंद वर्मा एवं साहिल वर्मा के निशान दही पर दो नग चाकू जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया है. एवं साथियों से एक बेल्ट और डंडा को जप्त किया गया है आरोपी गणों के विरुद्ध और पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर 1. राजीव वर्मा पिता स्वर्गीय संजय वर्मा उम्र 23 साल भूरी भाटा जलसों थाना कोनी जिला बिलासपुर 2. साहिल वर्मा पिता मूलचंद वर्मा उम्र 19 साल निवासी ग्राम जलसो थाना कोनी जिला बिलासपुर 3. लक्ष्मी प्रसाद केवट पिता रमेश केवट उम्र 19 साल भूरी भाटा जलसो थाना कोनी जिला बिलासपुर जलसो थाना कोनी जिला बिलासपुर 4. आनंद वर्मा पिता स्वर्गीय शिव प्रसाद उम्र 35 साल वर्मा ग्राम जलसो थाना कोनी जिला बिलासपुर 5. राजा वर्मा पिता भागवत वर्मा उम्र 25 साल निवासी वर्मा मोहल्ला ग्राम बिरकोना थाना कोनी बिलासपुर 6. राजेंद्र वर्मा पिता झड़ी वर्मा उम्र 23 साल निवासी वर्मा मोहल्ला ग्राम बिरकोना थाना कोनी बिलासपुर एवं
विधि से संघर्षरत बालक 03 को दिनांक 10.08.25 को थाना कोनी जिला – बिलासपुर (छ.ग.)अप.क्र. – 358/2025, धारा 109,191(2),191(3) B. N. S. एवं 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।