कार्यवाहीक्राईम /पुलिसजिला सत्र न्यायालयन्यूजमुंगेली/लोरमी
नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सुनाई सजा…

हरिपथ:मुंगेली–13अप्रेल विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी इतवारी भास्कर को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश राकेश कुमार सोम ने इस अपराध को सामाजिक नैतिकता पर गंभीर प्रहार बताते हुए आरोपी पर 1 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नही चुकाने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
मामला लोरमी थाना क्षेत्र के ग्राम झाफल का है। जून 2025 में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर थाना प्रभारी अखिलेश वैष्णव ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 29 जून को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।



