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प्रशासन की बड़ी कार्यवाही: फरार सटोरिया के अवैध कब्जा में बने मकान/दुकान को किया ध्वस्त…

हरिपथ:मुंगेली– 21 नवम्बर ग्राम खैरा/सेतगंगा (फास्टरपुर अंतर्गत सट्टा खाईवाल व ग्राम उप सरपंच प्रतिनिधि योगेन्द्र शर्मा उर्फ भर्रा उर्फ लाला महराज के द्वारा गैर कानूनी तरीके से बनाये गये मकान को शासन-प्रशासन द्वारा एक्सीवेटर से मकान को ध्वस्त किया गया। मुंगेली कोर्ट ने सट्टा मामले में योगेन्द्र शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक  भोजराम पटेल ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी हेतु जारी ईनाम उद्घोषणा किया है। प्रशासन की इस कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

पुलिस ने बताया कि सटोरिया/उप सरपंच प्रतिनिधि/सजायाफ्ता योगेन्द्र शर्मा का मुख्य मार्ग पर बनाये गये अवैध दुकान को प्रशासन द्वारा जेसीबी चलाकर तोड़ा गया तहसील मुंगेली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खैरा/सेतगंगा (फास्टरपुर) मे ग्राम उपसरपंच प्रतिनिधि योगेन्द्र शर्मा उर्फ भर्रा उर्फ लाला महराज उम्र 47 वर्ष निवासी खैरा - सेतगंगा थाना फास्टरपुर जिला मुंगेली के द्वारा मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से जमीन कब्जा कर मकान/दुकान का निर्माण कराया जा रहा था, जिसे दिनांक 21.11.2025 को जिला प्रशासन के द्वारा नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पुलिस विभाग के उपस्थिति मे जेसीबी के माध्यम से अवैध मकान/दुकान को तोड़ा गया। वही उपसरपंच प्रतिनिधि योगेन्द्र शर्मा उर्फ भर्रा उर्फ लाला महराज के द्वारा जिले के आम नागरिकों तथा युवाओं का रूपये पैसे का लालच देकर अंको पर सट्टा पट्टी लिखवाकर अपराध को बढ़ावा देकर भविष्य खराब करना पाया गया तथा थाना फास्टरपुर के अपराध क्रमांक 91/2025 धारा 6 छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया जिसमे आरोपी उपसरपंच प्रतिनिधि योगेन्द्र शर्मा उर्फ भर्रा उर्फ लाला महराज सटोरिया फरार है जिसकी पुलिस विभाग द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही है।

*जमानत याचिका खारिज:-* दिनांक 21.11.2025 को आरोपी योगेन्द्र शर्मा उर्फ भर्रा उर्फ लाला महराज की अग्रिम जमानत लोक अभियोजक रजनीकांत ठाकुर के द्वारा शासन की ओर से पैरवी करते हुये जमानत विरोध कर पुलिस विभाग द्वारा पेश किये गये साक्ष्य सजायाफ्ता, आरोपी योगेन्द्र शर्मा का पूर्व मे जुआ अधिनियम, भादवि और शांतिभंग से जुड़े कई अपराध, व सट्टा लिखने वालो की कथन, खाता रकम लेन-देन स्टेटमेन्ट, कॉल डिटेल एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर मान.जिला सत्र न्यायालय मुंगेली ने जमानत खारिज कर दिया है।

मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने फरार सटोरिया योगेन्द्र शर्मा की गिरफ्तारी पर किया गया है इनाम की घोषणा:-
युवाओं व आम नागरिकों की उज्जवल भविष्य हेतु लगातार अवैध कार्यो शराब, जुआ, सट्टा, सुखे नशे पर प्रभावी कार्यवाही जारी है एवं नशे,जुआ,सट्टा से होने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम हेतु अभियान ‘‘पहल’’ के तहत जागरूक किया जा रहा है वहीं थाना फास्टपुर क्षेत्रान्तर्गत निवासी खैरा सेतगंगा सटोरिया योगेन्द्र शर्मा उर्फ लाला महराज उर्फ भर्रा के द्वारा आम नागरिकोे एवं युवाओं को रकम का लालच देकर जिले मे सट्टा लिखने का काम करता है और थाना फास्टरपुर के सट्टा के प्रकरण मे फरार चल रहे आरोपी योगेन्द्र शर्मा उर्फ लाला महराज के गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी पर 1 हजार रुपए की ईनाम की घोषणा की है, फरार आरोपी योगेन्द्र शर्मा की पता बताने वाले का नाम गोपनीय रखा जावेगा।

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