मुंगेली/लोरमी

स्वास्थ्य विभाग के पांच महिला ग्रामीण स्वास्थय संयोजक कर्तव्य क्षेत्र में एक माह से अधिक समय तक अनुपस्थिति के चलते शासन के निर्देश पर बर्खास्त…

हरिपथलोरमी – 13 सितंबर विकासखण्ड के स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ पांच महिला ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक को लगातार एक माह से अधिक समय तक कर्तव्य क्षेत्र में अनुपस्थित रहने के चलते शासन के निर्देश पर सेवा से बर्खास्त करने आदेश जारी किया गया।

बीएमओ डॉ जीएस दाऊ ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक / 5303/4211/ सा / 2023 / सत्रह / एक नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22.08. 2023 में उल्लेखित उपसचिव, छ.ग. शासन गृह विभाग का आदेश क्रमांक / एफ 04-104 / गृह सी / 2023 दिनांक 11.07.2023 के द्वारा छत्तीसगढ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के जारी किये जाने की तारीख से, अनुसूची के भाग “क” के सरल कमांक (तीन) में विनिर्दिष्ट “लोक स्वास्थ्य” (छत्तीसगढ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) से संबद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत् अधिकारी / कर्मचारी द्वारा कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध है।

डॉ जीएस दाउ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग चिकित्सकीय अमला एक अत्यावश्यक सेवा की श्रेणी मे आता है, जहां विभिन्न आपातकालीन गंभीर बीमारियों / सड़क दुर्घटना / आपातकालीन सर्जरी आदि गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों का ईलाज किया जाता है। यदि स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल में जाते हैं, तो आम जनता को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा एवं जनहानी की सम्भावना बन जावेगी। वर्तमान में एस्मा लागू है। उल्लेखित है,उपरोक्त संबंध में जिला अंतर्गत कार्यरत् 05 हड़ताली कर्मचारियों को पुनः 05.09.2023 एवं 08.09.2023 को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर कार्य में उपस्थिति होने हेतु निर्देश दिये गये।

खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ जीएस दाऊ के द्वारा भी दूरभाष के माध्यम से 5 हड़ताली कर्मचारियों को कार्य पर उपस्थित होने हेतु व्यक्तिगत रूप से निर्देशित किया गया। परन्तु उनके द्वारा कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नही हुये। इसे शासकीय सेवक का उपरोक्त कृत्य सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 उपनियम 6 (12) के अनुसार कदाचरण की श्रेणी मे आता है। कर्मचारियों के द्वारा कार्य पर उपस्थित नही होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 6 एवं नियम 7 एवं छ.ग. अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा 4 के उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये। विकासखण्ड के ग्रामो में पदस्थ सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया है! ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) सुहाता बघेल, उमा कैवर्त, गंगा साहू, सन्ध्या सोनी, शकीला रजवाड़े सामिल है। उक्त महिला बर्खास्त कर्मचारी सुहाता बघेल- उपस्वास्थ केंद्र चिल्फ़ी
उमा कैवर्त- उपस्वास्थ केंद्र बिचारपुर। गंगा साहू- 50 बिस्तर लोरमी। सन्ध्या सोनी – सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी। शकीला रजवाड़े- उपस्वास्थ केंद्र ग्राम शिवलखार में पदस्थ थे।

error: Content is protected !!