मुंगेली

पथरीया एसडीएम एक्शन मुड में ,धारा 151 के दो आरोपी को भेजा जेल

हरिपथ न्यूज मुंगेली /पथरिया – 20 मार्च सोमवार को एस डीएम पथरिया बीआर ठाकुर के द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमिता के लिए जिम्मेदार सेवा सहकारी समिति पीपरलोड के शासकीय उचित मूल्य दुकान पीपरलोड के विक्रेता संजय वर्मा को उनके लापरवाही के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के कंडिका 11 (3), (5), (6), (11),13 (2)(क) 15 एवं 16 का स्पष्ट उल्लंघन हैं, जो कि आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 के धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है, एवं शासकीय सम्पत्ति को गबन करने के कारण विक्रेता संजय वर्मा के विरूद्ध आरआरसी तैयार कर मांग पत्र जारी किया गया था ।लेकिन उनके द्वारा समय सीमा पर प्रशासन को राशन नही देने एंव दबंगई होकर बातचीत, अपशब्द शब्दो का प्रयोग कर रहा था। मौंके पर उपिस्थत गवाहों के द्वारा मना/समझाईश देने पर शांत न होकर गवाह को मारने मारपीट करने पर उतारू हो गया मौके पर गंभीर घटना कारित कर क्षेत्र में शांति भंग कर सकता है, लिहाजा संज्ञेय अपराध घटित होने की आशंका की अंदेशा से अनावेदक को प्रतिबंध करने हेतु धारा 151/107.116 (3) जा.फौ. के तहत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया ।इसी तरह
ग्राम पडियाईन निवासी आरोपी चमन साहू पिता ओमप्रकाश साहू उम्र 24 वर्ष साकिन पड़ियाईन तहसील पथरिया जिला मुंगेली (छ.ग.) के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय मुंगेली के शिकायत पत्र पर थाना प्रभारी पथरिया के द्वारा आवेदक एवं गवाहों को तलब कर कथन किया जा रहा था कि आरोपी के द्वारा मौंके पर पहुंचकर गुस्से में तथा उत्तेजित होकर प्रार्थी एवं गवाहों को तुम मेरे खिलाफ झुठा शिकायत किये हो कहकर धमकी-चचकी देने लगा जिसे मना करने पर और भी उत्तेजित होकर प्रार्थी को जान से मारनी की धमकी देते हुए मारपीट करने पर उतारू हो गया मौके पर गंभीर घटना कारित कर क्षेत्र में शांति भंग कर सकता है, लिहाजा संज्ञेय अपराध घटित होने की आशंका की अंदेशा से अनावेदक को प्रतिबंध करने हेतु धारा 151/107.116 (3) जा.फौ. के तहत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपी को जेल भेज दिया गया।

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